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Apr 28, 2026 Vivek chaudhary

लखनऊ के 35 बड़े प्राइवेट स्कूलों को नोटिस: RTE के तहत गरीब बच्चों को एडमिशन न देने पर मान्यता रद्द होने की चेतावनी | Janta 24x7 News

लखनऊ में जिलाधिकारी के निर्देश पर बीएसए ने 35 नामचीन प्राइवेट स्कूलों को RTE कानून के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को प्रवेश न देने पर नोटिस जारी किया। मान्यता रद्द करने की चेतावनी दी गई है।

लखनऊ के 35 बड़े प्राइवेट स्कूलों को नोटिस: RTE के तहत गरीब बच्चों को एडमिशन न देने पर मान्यता रद्द होने की चेतावनी | Janta 24x7 News
लखनऊ: राजधानी लखनऊ में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के 35 नामचीन प्राइवेट स्कूलों को नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई जिलाधिकारी के निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) द्वारा की गई है।

जानकारी के अनुसार, इन स्कूलों पर राइट टू एजुकेशन (RTE) एक्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के बच्चों को प्रवेश न देने के आरोप लगे हैं। शिकायतों और जांच के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित स्कूलों को नोटिस भेजा है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी निजी स्कूलों को RTE कानून के तहत निर्धारित सीटों पर गरीब और जरूरतमंद बच्चों को निशुल्क प्रवेश देना अनिवार्य है। यदि कोई स्कूल इस नियम का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बीएसए कार्यालय की ओर से जारी नोटिस में चेतावनी दी गई है कि अगर समय रहते स्कूलों ने नियमों का पालन नहीं किया, तो उनकी मान्यता रद्द करने जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है।

यह कदम उन अभिभावकों के लिए राहत माना जा रहा है, जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए RTE योजना के तहत आवेदन करते हैं लेकिन कई स्कूल प्रवेश देने में आनाकानी करते हैं।

प्रशासन ने कहा है कि शिक्षा का अधिकार कानून का उद्देश्य हर बच्चे को समान अवसर देना है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

Janta 24x7 News आपको इस मामले से जुड़ी हर बड़ी अपडेट सबसे पहले पहुंचाता रहेगा।
Author - Vivek chaudhary
Credit - Janta24x7news

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